PM Vishwakarma Yojana 2026: Registration, Eligibility, 3 Lakh Collateral Free Loan & Tool Kit Grant Apply Online
PM Vishwakarma Yojana 2026: Registration, Eligibility, 3 Lakh Collateral Free Loan & Tool Kit Grant Apply Online
PM Vishwakarma Yojana 2026: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) द्वारा पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को समग्र सहायता प्रदान करने हेतु ‘पीएम विश्वकर्मा योजना 2026’ का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, ₹15,000 का टूलकिट अनुदान तथा व्यवसाय विस्तार हेतु मात्र 5% की रियायती ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-Free Loan) ऋण प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने हेतु आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in अथवा नजदीकी सीएससी केंद्र पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।
योजना के प्रमुख लाभ: योजना में पंजीकृत लाभार्थियों को 5 से 7 दिनों का बुनियादी कौशल प्रशिक्षण और ₹500 प्रतिदिन का दैनिक स्टाइपेंड दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर ₹15,000 का आधुनिक टूलकिट ई-वाउचर और पहली किस्त में ₹1 लाख (18 महीने की अवधि) तथा दूसरी किस्त में ₹2 लाख (30 महीने की अवधि) का बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
PM Vishwakarma Scheme 2026: मुख्य विवरण व सारांश
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 2026 |
| नोडल मंत्रालय | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार |
| क्रेडिट सहायता (लोन) | ₹3,00,000 तक (मात्र 5% ब्याज दर पर बिना गारंटी) |
| टूलकिट प्रोत्साहन अनुदान | ₹15,000 (ई-वाउचर के रूप में) |
| प्रशिक्षण स्टाइपेंड | ₹500 प्रतिदिन |
| आधिकारिक पोर्टल | pmvishwakarma.gov.in |
शामिल 18 पारंपरिक व्यवसायों की सूची (Eligible Trades)
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसायों में अपने हाथों और औजारों से कार्य करने वाले कारीगर पात्र हैं:
- बढ़ई (सुथार / Carpenter)
- नाव बनाने वाले (Boat Maker)
- कवच बनाने वाले (Armourer)
- लोहार (Blacksmith)
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता (Hammer & Tool Kit Maker)
- ताला बनाने वाले (Locksmith)
- स्वर्णकार (सुनार / Goldsmith)
- कुम्हार (Potter)
- मूर्तिकार व पत्थर तराशने वाले (Sculptor / Stone Carver)
- मोची / चर्मकार / फुटवियर कारीगर (Cobbler)
- राजमिस्त्री (Mason)
- टोकरी / चटाई / झाड़ू निर्माता एवं कॉयर बुनकर
- पारंपरिक गुड़िया और खिलौना निर्माता (Doll & Toy Maker)
- नाई (बाल काटने वाले / Barber)
- मालाकार (माला बनाने वाले / Garland Maker)
- धोबी (Washerman)
- दर्जी (Tailor)
- मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले (Fishing Net Maker)
ऋण सहायता एवं ब्याज उपादान (Loan Structure)
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दो चरणों में बिना किसी बैंक गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है:
- प्रथम चरण (First Tranche): सफल कौशल सत्यापन एवं बुनियादी प्रशिक्षण के बाद ₹1,00,000 तक का ऋण 18 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है।
- द्वितीय चरण (Second Tranche): पहले ऋण की नियमित अदायगी और डिजिटल लेनदेन अपनाने पर ₹2,00,000 तक का अतिरिक्त ऋण 30 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होता है।
- रियायती ब्याज: लाभार्थी पर मात्र 5% वार्षिक प्रभावी ब्याज दर लागू होती है। शेष 8% तक की ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा सीधे बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2026 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- कारीगर अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC Centre) पर जाएं अथवा आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर जाएं।
- अपना आधार कार्ड और आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करें।
- व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक जानकारी और अपने विशिष्ट पारंपरिक व्यवसाय (Trade) का चयन करें।
- अपने सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या व IFSC कोड) प्रविष्ट करें।
- यदि ऋण सहायता चाहिए तो ‘Loan Requirement’ विकल्प का चयन करें।
- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करें और पंजीकरण पावती पर्ची (Acknowledgment Slip) प्राप्त करें।
- त्रि-स्तरीय सत्यापन (ग्राम पंचायत/यूएलबी, जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति) के बाद लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
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स्वरोजगार और जनकल्याण से संबंधित अन्य प्रमुख योजनाएं एवं आवेदन लिंक्स:
आधिकारिक महत्वपूर्ण लिंक्स (Direct Official Links)
| संसाधन / लिंक का नाम | सीधा लिंक (Direct Link) |
|---|---|
| PM Vishwakarma ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | यहाँ क्लिक करें (Click Here) |
| योजना दिशा-निर्देश एवं ब्रोशर PDF | डाउनलोड गाइडलाइंस (PDF) |
| एमएसएमई मंत्रालय आधिकारिक पोर्टल | msme.gov.in |
| टेलीग्राम चैनल से जुड़ें (Fast Updates) | Join Telegram Channel |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या पीएम विश्वकर्मा योजना में लोन लेने के लिए कोई गारंटी देनी होती है?
नहीं, योजना के तहत दिया जाने वाला ₹3 लाख तक का ऋण पूर्णतः संपार्श्विक-मुक्त (Collateral Free / बिना किसी गारंटी के) होता है, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
2. ₹15,000 का टूलकिट अनुदान कैसे प्राप्त होता है?
बुनियादी कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ₹15,000 का डिजिटल ई-वाउचर जारी किया जाता है जिससे वे अपने ट्रेड के आधुनिक उपकरण खरीद सकते हैं।
3. क्या परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) से केवल एक ही सदस्य इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।